PT News ( सेंट्रल डेस्क ): विकसित भारत के सपनों में गोते लगा रही मोदी सरकार ने आपकी जेब पर एक और जरूरी टैक्स चस्पा कर दिया है। अब आप दो पहिया संग नेशन हाईवे पर चढ़े तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। फास्टैग लगवाना पड़ेगा। नहीं तो दो चार सौ नहीं दो हजार तक जुर्माना भरना पड़ेगा। आखिर, नेशनल हाईवे दो पहिया के बाप की बपौती थोड़े ही है। सरकार की है और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
NHAI के नए प्रावधानों के अनुसार अब दोपहिया वाहनों को भी नेशनल हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देना होगा। इसका भुगतान फास्टैग (FASTag) के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। दोपहिया वाहन चालकों को अब हर उस टोल प्लाजा पर टोल देना होगा जहां नियम लागू होंगे। अब तक जब कोई नया टू व्हीलर खरीदा जाता था, तो उसके पंजीकरण के समय ही टोल टैक्स की अनुमानित राशि एकमुश्त वसूल ली जाती थी। इसी वजह से टोल प्लाजा पर इन्हें अलग से शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पुराने प्रावधान को समाप्त करते हुए सीधे टोल प्लाजा पर शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है।
फास्टैग अनिवार्य, उल्लंघन पर 2000 तक जुर्माना
नए नियमों के तहत, हर दोपहिया वाहन को FASTag लगाना अनिवार्य होगा। जो वाहन चालक टोल चुकाने से बचने की कोशिश करेंगे, या फास्टैग का उपयोग नहीं करेंगे, उन्हें ₹2,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब से पहले टोल टैक्स केवल चार पहिया या उससे बड़े वाहनों से लिया जाता है। लेकिन अब इस नियम के दायरे में सभी दोपहिया वाहन भी शामिल होंगे। यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा जैसे सभी वाहन अब टोल शुल्क के दायरे में आ जाएंगे। ऐसे में आप 15 जुलाई 2025 से पहले FASTag जरूर लगवा लें। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय पर्याप्त बैलेंस रखें। टोल प्लाजा से गुजरते समय फास्टैग स्कैन कराएं, नहीं तो दंड लगेगा।
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